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सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक वसूली राशि 29 जनवरी तक जमा कराए, नहीं तो होगी सख्त कार्यवाही

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शिवपुरी,  जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमराव सिंह मरावी द्वारा जिले की 11 ग्राम पंचायतों के सरपंचों, सचिवों एवं रोजगार सहायकों को मनरेगा योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों मे राशि आहरण के बाद कार्य पूर्ण नहीं कराये जाने से कार्य की उपयोगिता नही होने के कारण आहरण राशि की वसूली हेतु नोटिस जारी किये गये है।इन सरपंचो एवं सचिवो को प्रथम अवसर दिया गया है ताकि वसूली राशि जिला पंचायत के शासकीय खाते मे जमा कराएं। वसूली राशि शासकीय खजाने में जमा नहीं किए जाने के कारण मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अधीन सरपंचो को पद से पृथक अथवा गिरफतारी जेल वारंट, सचिवों का निलंबन तथा ग्राम रोजगार सहायकों की सेवाएं समाप्ती संबंधी कार्यवाही की जाएगी।

उक्त कार्यवाही के तहत शांतिधाम निर्माण कार्य के लिए जनपद कोलारस की ग्राम पंचायत पनवारी के सरपंच परमाल रघुवंशी एवं सचिव बचनलाल जाटव द्वारा 2.39 लाख रूपए की राशि, गौशाला निर्माण कार्य के लिए जनपद पंचायत पिछोर के ग्राम पंचायत देवगढ़ के सरपंच रामजूराजा चौहान एवं सचिव अनिल श्रीवास्तव द्वारा 21.89 लाख रूपए की राशि, ग्राम पंचायत बकसनपुर के सरपंच गिरजा परिहार एवं सचिव सुरेन्द्रह गेंढा द्वारा 14.08 लाख रूपए की राशि, ग्राम पंचायत नाद के सरपंच अभिलाषा लोधी एवं सचिव भानूप्रताप सिंह चौहान द्वारा 17.94 लाख रूपए की राशि, ग्राम पंचायत ककिरौआ के सरपंच रामवती पाल एवं सचिव कप्तान सिंह गुर्जर द्वारा 8.07 लाख रूपए की राशि, ग्राम पंचायत विजयपुर के सरपंच जमानीबाई, सचिव महेश लोधी एवं ग्र.रो.सहा अशोक लोधी द्वारा 18.25 लाख रूपए की राशि, ग्राम पंचायत पिपारा के सरपंच धनिया बाई एवं प्रभारी सचिव बीरेन्द्र पाल द्वारा 22.82 लाख रूपए की राशि, ग्राम पंचायत खैरबास के सरपंच भूरी आदिवासी एवं सचिव राजीव लोधी द्वारा 22.35 लाख रूपए की राशि, ग्राम पंचायत भयावन के सरपंच परवल आदिवासी एवं सचिव तोरन सिंह महते द्वारा 6.38 लाख रूपए की राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार जनपद पंचायत पोहरी की ग्राम पंचायत परासरी के सरपंच ललिता आदिवासी, सचिव भगवत भार्गव एवं ग्र.रो.सहा घनश्याम यादव द्वारा 10.80 लाख रूपए की राशि तथा ग्राम पंचायत झिरी के सरपंच पप्पी आदिवासी, सचिव नारायण जाटव एवं ग्र.रो.सहा जलध चतुर्वेदी द्वारा 24.31 लाख रूपए की राशि जिला पंचायत के शासकीय खाते मे जमा कर रसीद की प्रति पेशी 29 जनवरी तक जमा करने के निर्देश जारी किए हैं।

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