




उक्त लोक अदालत में राजीनामा योग्य मामले जैसे क्रिमिनल कंपाउंडेबल, सिविल, पराक्रम्य अधिनियम 138 एनआई एक्ट ग्राम न्यायालय, परिवार न्यायालय तथा बैंक एवं विद्युत, नगरपालिका आदि के लंबित तथा प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामा के माध्यम से किया जाएगा। समस्त पक्षकारों से अपील है कि आज 09 नवंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने प्रकरण का निराकरण कराकर लोक अदालत का लाभ उठावें।