



ग्वालियर, दिनांक 18/10/2023, जिले में विधानसभा आम निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के मकसद से अभ्यर्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों के संबंध में जिला निर्वाचन एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत आदेश जारी कर नामांकन दाखिल करने सहित चुनाव प्रचार करने एवं मतदान के दिन प्रत्याशी द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों की संख्या निर्धारित कर दी है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने आदेश में यह भी साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि किसी प्रत्याशी द्वारा यदि निर्धारित संख्या से अधिक वाहन उपयोग में लाए जाते पाए गए तो वाहन जब्त कर लिए जायेंगे। साथ ही इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दण्डनीय कार्रवाई भी होगी। हर प्रत्याशी को वाहनों पर आने वाले व्यय का लेखा जोखा निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये आय व्यय रजिस्टर में रखना आवश्यक होगा, जिसका अवलोकन आयोग के प्रेक्षकों को भी उनके निर्देशानुसार समय समय पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
नामांकन के समय वाहनों की पात्रता
नामांकन पत्र दाखिल करते समय किसी भी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के उद्देश्य से निकाली गयी यात्रायें या जुलूस में तीन से अधिक वाहनों को काफिले के रूप में नहीं निकाला जा सकेगा। नामांकन भरने के समय रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर सीमा क्षेत्र में केवल तीन वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे।
आरओ कक्ष में प्रत्याशी सहित पाँच व्यक्तियों को ही मिलेगा प्रवेश
रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नामांकन भरते समय अभ्यर्थी अपने साथ प्रस्तावक सहित केवल चार समर्थकों को ही ला सकते हैं। अर्थात अभ्यर्थी सहित कुल 05 व्यक्तियों को ही नामांकन भरते समय रिटर्निंग अधिकारी के परिसर में प्रवेश दिया जायेगा।
चुनाव प्रचार के समय वाहनों की पात्रता
नामांकन भरने के दिनांक से चुनाव प्रचार समाप्ति (मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व) तक, प्रचार प्रसार हेतु वाहनों की संख्या यद्यपि निर्धारित नहीं है, लेकिन अभ्यर्थी ऐसे प्रत्येक वाहन (दो पहिया, तीन पहिया, एवं चार पहिया) जिनका वह चुनाव प्रचार के लिये उपयोग करना चाहते हैं। उन्हें भी 3 वाहनों से अधिक के काफिले के रूप में नहीं चला सकेंगे।
मतदान के दिन वाहन की अनुमति
मतदान दिनांक अर्थात 17 नवम्बर 2023 को अभ्यर्थी को अपने सम्पूर्ण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्वयं के उपयोग के लिये एक वाहन की अनुमति मिलेगी। साथ ही अभ्यर्थी के चुनाव एजेंट को भी सम्पूर्ण विधानसभा क्षेत्र के लिये एक वाहन की पात्रता होगी। अभ्यर्थी के कार्यकर्ता के उपयोग के लिए सम्पूर्ण विधानसभा क्षेत्र के लिए एक वाहन की अनुमति मिलेगी। अभ्यर्थी को आवंटित वाहन में अभ्यर्थी की अनुपस्थित में अन्य कोई व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकेगा। उक्त वाहनों में ड्रायवर सहित अधिकतम पांच व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। इन वाहनों के अलावा अन्य किसी वाहन का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
आरओ से लेनी होगी अनुमति, अनुमति पत्र वाहन के आगे के शीशे पर चस्पा करना होगा
वाहनों के उपयोग से पूर्व उसकी लिखित अनुमति संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) / सहायक रिटर्निंग ऑफीसर या इसके लिये अधिकृत अधिकारी से प्राप्त करनी होगी। जिन वाहनों को अनुमति प्रदाय की जायेगी, उन वाहनों के अगले शीशे पर प्रदाय की गयी अनुमति आदेश की मूल प्रति चस्पा करना होगी। अनुमति प्राप्त वाहन से ही प्रचार प्रसार किया जा सकेगा, अन्य वाहन से प्रचार प्रसार करना दण्डनीय होगा। वाहनों की अनुमति नामांकन भरने के दिनांक से मतदान दिनांक (मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व) तक ही लागू रहेगी। जुलूस के दौरान वाहनों पर संबंधित पार्टी या अभ्यर्थी एक पोस्टर/प्लेकार्ड/बेनर/झंडा लगा सकेंगे। मतदान दिवस हेतु आबंटित वाहनों पर किसी प्रकार के पोस्टर/प्लेकार्ड/बेनर/झंडा नहीं लगा सकेंगे। वाहनों पर होने वाले व्यय का लेखा-जोखा रखना अनिवार्य होगा।